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CGEGIS Scheme Update 2026 : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम अकाउंटिंग प्रक्रिया में बदलाव

By Admin

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CGEGIS Scheme Update 2026
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CGEGIS Scheme Update 2026 : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं, तो CGEGIS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1980 आपके लिए एक बड़ा सहारा है। हाल ही में 17 फरवरी 2026 को जारी मास्टर सर्कुलर ने इसकी अकाउंटिंग प्रक्रिया को अपडेट किया है, जो लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। यह स्कीम न सिर्फ आपकी सेवाओं के दौरान बल्कि रिटायरमेंट या असामयिक घटना में भी परिवार को आर्थिक सुरक्षा देती है।

आइए, इसकी गहराई से समझते हैं। सरकारी नौकरी में स्थिरता तो है, लेकिन अप्रत्याशित घटनाओं का क्या? CGEGIS इसी कमी को पूरा करती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं।

CGEGIS Scheme Update 2026 Overview

यह स्कीम 1 जनवरी 1982 से चालू हुई थी। यह दो मुख्य फंड्स पर आधारित है – इंश्योरेंस फंड और सेविंग्स फंड। इंश्योरेंस फंड का काम है कर्मचारी की मौत के समय परिवार को तुरंत मदद पहुंचाना। वहीं, सेविंग्स फंड रिटायरमेंट या इस्तीफे पर एकमुश्त राशि देता है।

सब्सक्रिप्शन का 30 प्रतिशत इंश्योरेंस फंड में और 70 प्रतिशत सेविंग्स फंड में जाता है। यह अनुपात फिक्स्ड है, जो स्कीम को बैलेंस रखता है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी इससे जुड़े हैं। यह सभी रेगुलर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, यहां तक कि कैंटीन स्टाफ भी शामिल।

क्या आप जानते हैं? यह स्कीम कोई निजी बीमा नहीं, बल्कि सरकारी गारंटी वाली है। कोई प्रीमियम बढ़ोतरी या क्लेम रिजेक्शन का डर नहीं। बस, हर महीने सैलरी से कटौती होती है।

CGEGIS Scheme Update 2026 सदस्यता और ग्रुप्स कैसे तय होते हैं

कर्मचारियों को चार ग्रुप्स में बांटा गया है – A, B, C और D। यह बंटवारा पे लेवल पर आधारित है। हाई पे लेवल वाले A ग्रुप में, लोअर वाले D में। मासिक सब्सक्रिप्शन भी इसी के हिसाब से:

ग्रुपमासिक सब्सक्रिप्शन (रु.)इंश्योरेंस कवर (लगभग)
A120उच्चतम
B60मध्यम
C30सामान्य
D15न्यूनतम

नए जॉइन करने वाले 1 जनवरी से पूर्ण सदस्य बनते हैं। अगर बीच में जॉइन करें, तो पहले साल सिर्फ इंश्योरेंस कवर मिलता है। प्रमोशन होने पर अगले कैलेंडर ईयर से हाई ग्रुप की सब्सक्रिप्शन शुरू।

मान लीजिए आप ग्रुप C में हैं। हर महीने 30 रुपये कटेंगे, लेकिन बदले में मजबूत सुरक्षा। सरल, है न?

CGEGIS 2026 मास्टर सर्कुलर की खास बातें

फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने 17 फरवरी 2026 को नया मास्टर सर्कुलर जारी किया। यह पुरानी सभी सर्कुलर निर्देशों को एक जगह संकलित करता है। मुख्य बदलाव अकाउंटिंग प्रक्रिया में हैं।

  • पे बिल से डिडक्शन अब Annexure A(2) के फॉर्मेट में।
  • पेमेंट बिल में इंश्योरेंस और सेविंग्स फंड अलग-अलग दिखाएं, Annexure C के अनुसार।
  • नया हेड ऑफ अकाउंट: 8011-इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स के तहत माइनर हेड।

ट्रांसफर केस में LPC में CGEGIS सर्टिफिकेट अनिवार्य। डेपुटेशन पर पैरेंट डिपार्टमेंट ही हैंडल करेगा। रिटायरमेंट क्लेम में DDO और PAO की जिम्मेदारी साफ।

यह अपडेट प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाता है। पहले कन्फ्यूजन ज्यादा था, अब सब क्लियर।

CGEGIS Scheme में लाभ क्या-क्या मिलते हैं?

रिटायरमेंट या रिजाइनेशन पर

सेविंग्स फंड का पूरा बैलेंस प्लस ब्याज। ब्याज दर वित्त विभाग हर साल नोटिफाई करता है, क्वार्टरली कंपाउंड। 2025 में यह 7.1 प्रतिशत था। 20 साल सर्विस के बाद लाखों रुपये मिल सकते हैं।

मौत के मामले में

नॉमिनी को उसी ग्रुप का फुल इंश्योरेंस अमाउंट प्लस सेविंग्स बैलेंस। यह तुरंत मिलता है, परिवार की परेशानी कम। सर्विस बुक में Form 7 या 8 से नॉमिनेशन जरूरी।

टेबल ऑफ बेनिफिट्स हर तिमाही अपडेट होती है। उदाहरण के लिए, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 की टेबल वित्त विभाग ने जारी की। सेविंग्स बैलेंस को टेबल के फैक्टर से गुणा करें, बेनिफिट मिलेगा।

ग्रुप B का कर्मचारी, 10 साल सर्विस, 5 लाख बैलेंस – टेबल से 6 लाख से ज्यादा संभव। कैलकुलेटर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

क्लेम कैसे प्रोसेस होता है

DDO पेमेंट बिल तैयार करता, PAO वेरिफाई कर पास। डेथ क्लेम में स्पीड पोस्ट या कूरियर से। सर्विस बुक अटेस्टेड हो।

वार्षिक रिपोर्ट: PAO 20 फरवरी तक CAO को भेजे, वो 15 मार्च तक चीफ CCA को। रेलवे या डिफेंस में अलग सेटलमेंट, लेकिन फाइनल बुकिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में।

ऑनलाइन ट्रैकिंग बढ़ रही है। जल्द पूर्ण डिजिटल हो सकता।

ब्याज कैलकुलेशन और अकाउंट्स

हर महीने CGA डेटा से इंश्योरेंस-सेविंग्स का अपॉर्शन 3:7 रेशियो में। बैलेंस पर इंटरेस्ट 2049 हेड से। CCA मिनिस्ट्री कंसोलिडेट।

हाउस बिल्डिंग एडवांस जैसे लोन के लिए प्रोफॉर्मा अकाउंट रखें। कोई इंडिविजुअल लेजर नहीं, पब्लिक अकाउंट में सब।

नामांकन और ट्रांसफर नियम

सभी का Form 9 रजिस्टर में एंट्री। ट्रांसफर ऑर्डर में ग्रुप, मेंबरशिप डेट्स मेंशन। फॉरेन सर्विस पर पैरेंट PAO रिकवर।

नॉमिनेशन बदलना आसान – नया फॉर्म भरें। बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान।

पुराने OM 1981 से 2012 तक मर्ज। अकाउंटिंग आसान। हिंदी वर्जन भी। DoPT और DoE साइट्स चेक करें। ऑफिशियल सोर्स: वित्त मंत्रालय विभाग व्यय

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